गरौठा झांसी।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया कोई भी व्यक्ति जो नाबालिक बालिका संबंधी अश्लील फोटो वीडियो सामग्री को सोशल मीडिया पर सांझा या पारेषित करने के आश्रय से संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करता है या रखता है लेकिन उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को जो विहित किया जाए रिपोर्ट करने में असफल रहता है वह ₹5000 के अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चातात्वर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो 10000 रुपए से कम का नहीं होगा उसका दायी होगा।
इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति जो किसी नावालिक बालिका को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय जो विहित किया जाए या न्यायालय में इसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
एवं अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से काम नहीं होगा लेकिन जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा दूसरी और पश्चातात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष से काम नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
और धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।







