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गरौठा झांसी।जिलाधिकारी झांसी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 28 जून को आदेश किया था कि जिले में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक कोई प्रजननशील मछलियों को नहीं पकड़ेगा ना बेचेगा और पूर्ण रूप से उनके आयात निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा।
अगर कोई ऐसा करता है तो उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 में नेट प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इसके बावजूद भी कस्बा के मछली बाजार में मछलियां बेची जा रही हैं।
जबकि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 31 अगस्त तक मछली के शिकार पर पूर्ण रूप से रोक है फिर भी जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं मछली बेचने वाले।